रांची: राज्य के कॉलेजों में प्राचार्य व व्याख्याताओं की नियुक्ति का मामला नियम-परिनियम संशोधन के पेंच में फंस गया है. राज्य के 58 अंगीभूत कॉलेजों में से 41 कॉलेजों में प्राचार्य नहीं है. कार्मिक विभाग ने तीसरी बार इसकी फाइल मानव संसाधन विकास विभाग को वापस करते हुए विश्वविद्यालय परिनियम में बदलाव की प्रक्रिया को यूजीसी के मापदंड के अनुरूप करने को कहा है.
विवि एक्ट में कुछ बिंदुओं पर यूजीसी के मापदंड का पालन नहीं किया गया है. कार्मिक विभाग ने इस पर सवाल उठाया है. इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिवों की बैठक हुई. बैठक में सभी विश्वविद्यालयों ने कोल्हान विवि द्वारा भेजे गये नियुक्ति के प्रारूप पर सहमति जतायी. शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब तैयार कर लिया है. यह फाइल कार्मिक विभाग को भेजी जायेगी.
विवि ने भेजा गलत प्रस्ताव
मानव संसाधन विकास विभाग ने कॉलेजों में प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर दिया था. विवि ने प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए योग्यता का निर्धारण पांचवें वेतन आयोग के अनुरूप किया था, जबकि वेतन निर्धारण छठे वेतनमान के अनुरूप किया गया.
बैकलॉग की जानकारी नहीं
मानव संसाधन विकास ने सभी विश्वविद्यालयों से शिक्षक नियुक्ति के लिए बैकलॉग की जानकारी मांगी थी, लेकिन कुछ विवि ने इसकी जानकारी नहीं दी है. इससे रोस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है. राज्य गठन के बाद से अब तक एक बार ही शिक्षकों नियुक्ति हुई है.
राज्य में प्राचार्यो के रिक्त पद
विवि कॉलेज रिक्त
रांची विवि 15 09
विनोबा भावे 19 12
सिदो-कान्हू मुरमू 09 07
नीलांबर -पीतांबर 04 04
कोल्हान 11 09