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जेपीएससी सिविल सेवा में अवसरों की सीमा समाप्त

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने सरकार के निर्देश पर सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी है. इसके अलावा साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है. आयोग ने छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अॉनलाइन फाॅर्म भरने […]

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने सरकार के निर्देश पर सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी है. इसके अलावा साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है. आयोग ने छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अॉनलाइन फाॅर्म भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है.

छठी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र की गणना न्यूनतम उम्र के लिए एक अगस्त 2016 व अधिकतम के लिए एक अगस्त 2010 के आधार पर की जायेगी. झारखंड योजना सेवा के लिए आवेदनकर्ता को किसी मान्यता प्राप्त विवि से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, गणित, भूगोल, कृषि विज्ञान या सिविल इंजीनियरिंग में से किसी एक में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है.

अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्रसीमा 35 वर्ष निर्धारित की गयी है. एसटी/एससी पुरुष व महिला के लिए अधिकतम उम्रसीमा 40 वर्ष है. पिछला वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्रसीमा 37 वर्ष रखी गयी है. अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए अधिकतम उम्रसीमा 38 वर्ष रखी गयी है. 40 प्रतिशत नि:शक्त रहने पर उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट दी गयी है.

भूतपूर्व सैनिक के लिए भी पांच वर्ष की छूट, सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट दी गयी है. निगम/बोर्ड/स्थानीय निकाय के कर्मी सरकारी सेवक के रूप में मान्य नहीं होंगे तथा उन्हें उम्रसीमा में इस तरह की छूट नहीं दी जायेगी.

झारखंड सूचना सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 22 वर्ष, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा, वित्त सेवा, शिक्षा सेवा, सहकारिता सेवा व योजना सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 21 वर्ष निर्धारित है. पुलिस सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 20 वर्ष निर्धारित है. खेलकूद कोटा के तहत राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल में मेडल लाने/ प्रथम स्थान/विश्व रिकाॅर्ड बनाने पर विशेष छूट दी गयी है. नि:शक्त (कम से कम 40 प्रतिशत नि:शक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट दी गयी है.

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