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ग्राम पंचायतें पास करेंगी ग्रामीण इलाकों में नक्शे

रांची. ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय व व्यावसायिक भवनों का नक्शा ग्राम पंचायतें पास करेंगी. पंचायतीराज अधिनियम में वर्ष 2016 में संशोधन पर ग्राम पंचायतों को यह अधिकार गया है. नक्शा पास करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है. इसके लिए सरकार ने एक विशेष समिति गठित की है. समिति […]

रांची. ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय व व्यावसायिक भवनों का नक्शा ग्राम पंचायतें पास करेंगी. पंचायतीराज अधिनियम में वर्ष 2016 में संशोधन पर ग्राम पंचायतों को यह अधिकार गया है. नक्शा पास करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है. इसके लिए सरकार ने एक विशेष समिति गठित की है.

समिति ड्रॉफ्ट तैयार कर, संबंधित विभागों की सहमति प्राप्त करेगी. इसके बाद नियमावली को कैबिनेट में रखा जायेगा. स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम पंचायतें नियमावली के अनुसार नक्शा पास करने का काम प्रारंभ करेंगी. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने यह जानकारी दी. अदालत ने शीघ्र नियमावली लागू करने का निर्देश दिया.

मेसर्स शुभ लक्ष्मी ट्रेडविन प्रालि ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. प्रार्थी ने सरायकेला-खरसावां में नक्शा पास करने का आवेदन दिया था. स्थानीय निकाय ने नक्शा पास नहीं किया. इसके बाद प्रार्थी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थ्री.

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