समिति ड्रॉफ्ट तैयार कर, संबंधित विभागों की सहमति प्राप्त करेगी. इसके बाद नियमावली को कैबिनेट में रखा जायेगा. स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम पंचायतें नियमावली के अनुसार नक्शा पास करने का काम प्रारंभ करेंगी. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने यह जानकारी दी. अदालत ने शीघ्र नियमावली लागू करने का निर्देश दिया.
मेसर्स शुभ लक्ष्मी ट्रेडविन प्रालि ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. प्रार्थी ने सरायकेला-खरसावां में नक्शा पास करने का आवेदन दिया था. स्थानीय निकाय ने नक्शा पास नहीं किया. इसके बाद प्रार्थी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थ्री.