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अफसरों को नहीं होगी ”मन की बात” कहने की इजाजत

रांची: ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल साइटों पर आइएएस और आइपीएस अफसर अब अपने मन की बात नहीं कर सकेंगे. उनको केंद्र या राज्य सरकार से जुड़ी किसी आलोचनात्मक मैसेज को ह्वाट्सएप में फारवर्ड करने का अधिकार भी नहीं होगा. अगर कोई अधिकारी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना में शामिल पाया गया, तो उन […]

रांची: ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल साइटों पर आइएएस और आइपीएस अफसर अब अपने मन की बात नहीं कर सकेंगे. उनको केंद्र या राज्य सरकार से जुड़ी किसी आलोचनात्मक मैसेज को ह्वाट्सएप में फारवर्ड करने का अधिकार भी नहीं होगा. अगर कोई अधिकारी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना में शामिल पाया गया, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
केंद्र सरकार अधिकारियों के कंडक्ट रूल में बदलाव कर सरकारी अधिकारियों को टीवी, सोशल मीडिया और संचार के दूसरे साधनों पर सरकार और सरकारी योजनाओं की आलोचना से रोका जायेगा.

मौजूदा कंडक्ट रूल्स के मुताबिक सरकारी अधिकारी रेडियो, पब्लिक मीडिया, किसी दस्तावेज या मीडिया को दिये संबोधन में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं. नया नियम सोशल मीडिया के लिए बनाया जा रहा है.
12 अगस्त से पहले मांगी झारखंड सरकार से राय
केंद्र सरकार ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर आॅल इंडिया सर्विस (कंडक्ट) रूल्स 1968 में नया नोट जोड़ने पर सलाह मांगी है. 12 अगस्त से पहले केंद्र सरकार को प्रस्ताव पर राय भेजने के लिए कहा गया है. प्रस्ताव के मुताबिक, सरकार की सेवा में मौजूद व्यक्ति को टीवी, सोशल मीडिया या दूसरे किसी भी कम्यूनिकेशन एप पर सरकार, उसकी योजनाओं या नीतियों के संबंध में विरोधी टिप्पणी नहीं करनी है. ट्विटर, फेसबुक या ह्वाट्सएप पर सरकार की आलोचना में कैरिकेचर बनाने वाले अधिकारियों पर कंडक्ट रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. सरकार का मानना है कि किसी अधिकारी के बयान से केंद्र या राज्य सरकार की नीति या कार्यों की आलोचना होती हो, तो इसका असर केंद्र के राज्य सरकारों के साथ दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भी बुरा असर पड़ता है. इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उन पर पाबंदी लगायी गयी है़

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