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ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन, क्लिनिक में नियम विरुद्ध दवा दुकान चला रहे डॉक्टर

रांची:राजधानी रांची में कई चिकित्सक अपने क्लिनिक में दवा दुकान का संचालन कर रहे हैं. यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है. राज्य औषधि निदेशालय भी ऐसे डॉक्टराें के क्लिनिक की न तो जांच करता है, न ही कार्रवाई करता है. इस कारण ऐसे चिकित्सकों के क्लिनिक में दवा दुकान का कारोबार धड़ल्ले से […]

रांची:राजधानी रांची में कई चिकित्सक अपने क्लिनिक में दवा दुकान का संचालन कर रहे हैं. यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है. राज्य औषधि निदेशालय भी ऐसे डॉक्टराें के क्लिनिक की न तो जांच करता है, न ही कार्रवाई करता है. इस कारण ऐसे चिकित्सकों के क्लिनिक में दवा दुकान का कारोबार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है. क्लिनिक में दवा दुकान संचालित करने वालों में शहर के कई प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध चिकित्सक भी शामिल हैं.
क्या कहता है नियम : ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अनुसार, कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक परिसर में बिना लाइसेंस लिए दवा की खरीद व बिक्री नहीं कर सकता है. नियम यह भी कहता है कि कोई भी डॉक्टर दवा का काउंटर संचालित नहीं कर सकता है.
क्या हो सकती है कार्रवाई : अगर कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक में बिना लाइसेंस लिये दवा दुकान का संचालन करता है, तो उस पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 18 (ए) (i) एवं सेक्शन 27 (बी) (ii) के तहत कार्रवाई हो सकती है. यह कार्रवाई तीन साल से पांच साल के लिए हो सकती है. वहीं एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
इन क्षेत्रों में ज्यादा क्लिनिक : बरियातू से बूटी मोड़ क्षेत्र में कई ऐसे क्लिनिक हैं, जहां डॉक्टरों की ओर से दवा दुकान का संचालन किया जा रहा है. वहीं लालपुर से डंगरा टोली, लालपुर से फिरायालाल, रातू रोड क्षेत्र, हरमू रोड व अशोक नगर में भी सैकड़ों एेसे क्लिनिक हैं, जहां दवा दुकान का संचालन हो रहा है. मरीज यहां परामर्श लेने के बाद परिसर में संचालित दवा दुकान से ही दवा खरीदने को विवश रहते हैं, क्योंकि अधिकतर दवा बाहर के मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती है.
िबना लाइसेंस के दवा बेचने का अधिकार नहीं
डॉक्टर को अपने क्लिनिक के अंदर बिना लाइसेंस के दवा बेचने का अधिकार नहीं है. कुछ जीवन रक्षक दवा ही वह मरीजों के हित के लिए रख सकते हैं. अगर राजधानी रांची में डॉक्टर अपने क्लिनिक में दवा की खरीद व बिक्री कर रहे हैं, तो इसकी जांच की जायेगी. जांच के बाद नियम संगत कार्रवाई की जायेगी.
ऋतु सहाय, ड्रग कंट्रोलर

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