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बंद करें होटल इमराल्ड

आवासीय भवन में होटल चलाने पर नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश रांची : हिनू स्थित होटल इमराल्ड के मामले में गुरुवार को नगर आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई़ इस दौरान नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने होटल को अविलंब बंद करने का अादेश पारित किया. जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि […]

आवासीय भवन में होटल चलाने पर नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश
रांची : हिनू स्थित होटल इमराल्ड के मामले में गुरुवार को नगर आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई़ इस दौरान नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने होटल को अविलंब बंद करने का अादेश पारित किया. जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि जिस भवन में यह होटल संचालित किया जा रहा है, उसके नक्शे को रेसीडेंशियल स्वीकृति दी गयी है.
परंतु इसे होटल में तब्दील कर इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है. इस कारण इसे अविलंब बंद किया जाये. होटल मालिक को नगर आयुक्त ने आदेश दिया कि 28 जुलाई तक शपथ पत्र देकर बतायें कि आपने इसे बंद किया है या नहीं.
चेन्नई किचेन ने मांगा समय : नगर निगम की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद गुरुवार को चेन्नई किचेन रेस्टोरेंट के ऑनर ने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करायी. इस दौरान ऑनर शबाना खातून ने कहा कि उसे और कुछ दिनों का समय दिया जाये. इस पर नगर आयुक्त ने 28 जुलाई की तिथि तय की.
बेसमेंट की दुकानों को बंद करें : कोर्ट ने मेन रोड स्थित मखीजा टावर के बेसमेंट में चलायी जा रही दुकानों को भी बंद करने आदेश दिया. साथ ही संचालक को आदेश दिया कि वह 28 जुलाई को अनुपालन प्रतिवेदन निगम में जमा करे.
पार्किंग पर किये गये अवैध निर्माण को लेकर नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने होटल रासो पर 4.58 लाख रुपये का जुर्माना किया है. जुर्माने की यह राशि होटल प्रबंधन को एक माह में नगर निगम में जमा करनी होगी. ज्ञात हो कि अवैध निर्माण शिकायत वाद को लेकर होटल रासो के बेसमेंट की जांच की गयी थी. जांच में यह पाया गया था कि होटल रासो ने पार्किंग पर अवैध निर्माण किया है. इसके बाद नगर आयुक्त ने इसे हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद होटल प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाया था. अतिक्रमण हटाने के बाद आयुक्त ने नगरपालिका अधिनियम के तहत होटल पर 4.58 लाख रुपये जुर्माना किया.
जसबीर कांप्लक्स का नक्शा रिजेक्ट
कोर्ट ने मेन रोड स्थित जसबीर कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण से संबंधित जमा किये गये संशोधित नक्शे को खारिज कर दिया. नगर आयुक्त ने कॉम्प्लेक्स की अगली सुनवाई की तिथि 28 जुलाई को तय की.
बहाल की पार्किंग सुविधा : रोस्पा टावर प्रबंधन
नगर आयुक्त के कोर्ट में गुरुवार को रोस्पा टावर प्रबंधन ने शपथ पत्र जारी किया कि उसने बेसमेंट में किये हुए निर्माण कार्य को हटा कर वहां पार्किंग सुविधा बहाल कर दी है. प्रबंधन ने सबूत के तौर पर कई फोटोग्राफ्स भी जमा किये.
इस पर नगर आयुक्त ने टाउन प्लानर को आदेश दिया कि वह प्रबंधन के दिये गये हलफनामे की जांच करे. जांच कर 28 जुलाई तक बतायें कि नक्शे के अनुरूप पार्किंग सुविधा बहाल की गयी है या नहीं. नगर आयुक्त ने इस दौरान होटल गोल्डन हेरिटेज के संचालक को आदेश दिया कि वह अपने भवन का मूल नक्शा निगम में जमा करे.

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