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राज्य में लघु खनिजों का अवैध खनन जारी

रांची : राज्य में लघु खनिजों का अवैध खनन जारी है. इस कार्य में ज्यादातर वैसे लोग शामिल हैं, जिनके लीज की अवधि समाप्त हो गयी है. इसके अलावा लीज धारक भी अवैध खनन में शामिल हैं. प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने हजारीबाग, गुमला और पाकुड़ में लघु खनिजों के खनन से संबंधित मामलों की जांच […]

रांची : राज्य में लघु खनिजों का अवैध खनन जारी है. इस कार्य में ज्यादातर वैसे लोग शामिल हैं, जिनके लीज की अवधि समाप्त हो गयी है. इसके अलावा लीज धारक भी अवैध खनन में शामिल हैं. प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने हजारीबाग, गुमला और पाकुड़ में लघु खनिजों के खनन से संबंधित मामलों की जांच के बाद सरकार को इससे संबंधित जानकारी दी है.
सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकुड़ और हजारीबाग जिला खनन कार्यालय के ऑडिट के दौरान 26 लीज धारकों से जुड़े दस्तावेज की जांच की गयी. इसमें पाया गया कि इन लीज धारकों ने लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी खनन किया है. वर्ष 2012-13 में लीज अवधि समाप्त होने के बाद इन लोगों ने 2296.51 घन मीटर लघु खनिजों का खनन किया है. इन लीज धारकों ने अवधि समाप्त होने से पहले लीज नवीकरण के लिए आवेदन दिया था, पर विभाग ने निर्धारित समय सीमा में उसका निबटारा नहीं किया.
राज्य में लागू लघु खनिज नियमावली के प्रावधानों के तहत 90 दिनों के अंदर नवीकरण के आवेदनों के निबटाने का प्रावधान है. इस अवधि में नवीकरण आवेदनों का निबटारा नहीं होने पर आवेदनों को रद्द माना जाता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि हजारीबाग और गुमला के 31 वैध लीज धारकों के मामले की जांच में निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन करने के मामले पकड़ में आये. नियमानुसार लीज धार सिर्फ लीज क्षेत्र में खनन कर सकते हैं. पर इन 31 वैध लीज धारकों ने लीज क्षेत्र से बाहर जाकर 2463.57 घन मीटर पत्थर और बोल्डर निकाला़

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