रांची: राज्य सरकार ने अनुसचिवीय कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध माना है. साथ ही हड़ताली कर्मियों पर नो वर्क-नो पे लागू करने का आदेश दिया है. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सारे उपायुक्तों को फैक्स व मेल से संदेश भेजा है. इसमें कहा गया है कि हड़ताली कर्मियों की पहचान की जाये. इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाये.
चूंकि हड़ताल झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है. ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति को अनधिकृत मानते हुए नो वर्क-नो पे लागू किया जाये और कर्मचारियों के वेतन की कटौती की जाये. झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी 21 जनवरी से हड़ताल पर हैं. उन्होंने 18 सूत्री मांगें रखी है.
वैकल्पिक व्यवस्था करें डीसी
कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव एसके सत्पथी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाये. उन्होंने कहा है कि कर्मियों की जायज मांगों पर विचार किया जायेगा.