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गाड़ीखाना शनि मंदिर, इमामबाड़ा और किशोरगंज देवी मंडप हटाने का नोटिस

आदेश. सड़क के अतिक्रमण का मामला बताया प्रशासन ने कहा है कि 15 दिन में अतिक्रमण हटायें, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा.रांची सीओ कार्यालय में 20 को उपस्थित होकर पक्ष रखने का मौका भी दिया गया है. यहां जलापूर्ति पाइपलाइन बिछायी जानी है. रांची : गाड़ीखाना स्थित शनि मंदिर, इमामबाड़ा, हनुमान मंदिर और किशोरगंज चौक […]

आदेश. सड़क के अतिक्रमण का मामला बताया
प्रशासन ने कहा है कि 15 दिन में अतिक्रमण हटायें, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा.रांची सीओ कार्यालय में 20 को उपस्थित होकर पक्ष रखने का मौका भी दिया गया है. यहां जलापूर्ति पाइपलाइन बिछायी जानी है.
रांची : गाड़ीखाना स्थित शनि मंदिर, इमामबाड़ा, हनुमान मंदिर और किशोरगंज चौक स्थित देवी मंडप मंदिर का अतिक्रमित हिस्सा हटाने का आदेश रांची सीओ कार्यालय द्वारा दिया गया है. चारो धार्मिक स्थलों का निर्माण सड़क पर अतिक्रमण कर बनाये जाने की बात कही गयी है.
रांची सीओ कार्यालय द्वारा रातू रोड चौक से हरमू पुल तक कुल 47 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है. इनमें से 23 लोगों को नोटिस नहीं थमाया जा सका है. जिन लोगों को नोटिस दिया गया है, उन्हें 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर प्रशासन द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.
सीओ कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार शनि मंदिर का निर्माण सड़क पर 12 फीट अतिक्रमण कर किया गया है. सीओ कार्यालय द्वारा वहां पर मार्किंग भी कर दी गयी है. शनि मंदिर के पुजारी को नोटिस थमाते हुए 20 जून को सीओ कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा है. ऐसा ही नोटिस इमामबाड़ा और किशोरगंज देवी मंडप प्रबंधन को भी दिया गया है और अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय्.
लोगों से करा रहे हस्ताक्षर : शनि मंदिर के पुजारी के पुत्र भागवत शर्मा ने कहा कि मंदिर को 12 फीट तोड़ने का आदेश दिया गया है. 12 फीट तोड़ने पर पूरा मंदिर ही खत्म हो जायेगा, जबकि यह प्राचीन मंदिर है. मंदिर के पुजारी ने शनिवार को मंदिर में आये लोगों से सीओ के नाम पत्र पर साइन कराया है. इसमें आग्रह किया गया है कि मंदिर को न तोड़ा जाये.
हरमू रोड में कुल 47 परिसर ऐसे हैं, जो सड़क पर अतिक्रमण कर बने हैं. इनमें चार धार्मिक स्थल भी हैं. सबको नोटिस भेजा गया है. हरमू रोड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना है. पूर्व में भी धार्मिक स्थलों को अतिक्रमित हिस्से को तोड़ने का नोटिस दिया गया था.
धनंजय कुमार, सीओ रांची

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