दुमका/रांची: जीवीआर इंफ्रा के काठीकुंड जमनी गांव स्थित क्रशर प्लांट में अगजनी की घटना के मामले में संतोषिनी उर्फ अपर्णा मरांडी को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. उसे सोमवार को केंद्रीय कारा दुमका से रिहा कर दिया गया.
हाइकोर्ट ने दस-दस हजार रुपये के दो मुचलके पर अपर्णा को जमानत दी थी. अपर्णा को लेने के लिए उसके पति जीतन मरांडी दुमका पहुंचे थे. अपर्णा के साथ उसका चार साल का बेटा भी जेल में था.
नवंबर 2012 की थी घटना : जीवीआर के क्रशर प्लांट में इस अगजनी कांड में पुलिस ने काठीकुंड थाने में कांड संख्या 52/12 भादवि की दफा 147, 149, 342, 386, 435, 427, 17 सीएलए एक्ट एवं 13 इएपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसमें संतोषिणी, रामलाल, प्रवीर दा सहित 23 नामजद तथा पांच-सात अज्ञात को आरोपी बनाया गया था.