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नये सिरे से नहीं हो रही है जांच : कोर्ट

रांची : निशानेबाज तारा शाहदेव के द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के संबंध में दायर याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच नये सिरे से नहीं हो रही है. सीबीआइ पहले की जांच को ही आगे बढ़ा रहा […]

रांची : निशानेबाज तारा शाहदेव के द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के संबंध में दायर याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच नये सिरे से नहीं हो रही है. सीबीआइ पहले की जांच को ही आगे बढ़ा रहा है. सीबीआइ चाहे, तो तारा का बयान दर्ज करा सकता है, पर अनुसंधान में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी. गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व तारा शाहदेव ने अदालत में याचिका दायर कर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी.
तारा ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में कहा था कि सीबीआइ का रवैया उसके प्रति कठोर है, जबकि सीबीआइ रंजीत कोहली के प्रति सम्मान दिखा रहा है. यह मामला तारा को प्रताड़ित करने अौर जबरन धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित है. मामले में आरोपी रंजीत कोहली अभी जेल में बंद है.

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