कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर सेवानिवृत्त कर्मी राम अनुग्रह पांडेय को सभी देय लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई. मालूम हो कि प्रार्थी राज्य सरकार की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी थी.
एकल पीठ ने प्रार्थी राम अनुग्रह पांडेय को सभी देय लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया था. श्री पांडेय उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया था.