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अनावश्यक अपील दायर न करे सरकार : हाइकोर्ट

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश किया है कि वह अनावश्यक रूप से कोर्ट में अपील याचिका दाखिल न करे. इससे समय की बरबादी होती है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार की अोर दाखिल अपील याचिका को खारिज कर दिया. एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार पर […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश किया है कि वह अनावश्यक रूप से कोर्ट में अपील याचिका दाखिल न करे. इससे समय की बरबादी होती है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार की अोर दाखिल अपील याचिका को खारिज कर दिया. एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर सेवानिवृत्त कर्मी राम अनुग्रह पांडेय को सभी देय लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई. मालूम हो कि प्रार्थी राज्य सरकार की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी थी.

एकल पीठ ने प्रार्थी राम अनुग्रह पांडेय को सभी देय लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया था. श्री पांडेय उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया था.

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