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टेंडर में घपला: मुख्यमंत्री रघुवर दास हुए सख्त, दिया आदेश चार अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई, एक एइ हुए निलंबित

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं विवेकानंद मिश्र, वीरेंद्र चंद्रराम व विश्वनाथ बोईपोई पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इन पदाधिकारियों पर टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है. वहीं दूसरी ओर अवर प्रमंडल चास के सहायक अभियंता अभियंता विनोद कुमार को सस्पेंड कर दिया. साथ ही जिला के […]

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं विवेकानंद मिश्र, वीरेंद्र चंद्रराम व विश्वनाथ बोईपोई पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इन पदाधिकारियों पर टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है. वहीं दूसरी ओर अवर प्रमंडल चास के सहायक अभियंता अभियंता विनोद कुमार को सस्पेंड कर दिया. साथ ही जिला के कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार सुल्तानिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है़ .

जल संसाधन विभाग के तीनों अभियंताओं पर स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एसबीडी) में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत एनआइटी के प्रावधानों का समावेश करने, सुधार करने के लिए दिये गये विभागीय निर्देशों को नजरअंदाज करने व एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा में गड़बड़ी करने का आरोप है.

जांच में आरोप सही पाये गये
चास के सहायक अभियंता विनोद कुमार व कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार सुल्तानिया ने सड़क निर्माण के कार्य में अनियमितता बरती थी़ दोनों ही अभियंताओं पर विभागीय जांच के बाद प्रथमदृष्टया आरोप सही पाये गये है़ं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कार्यमंडल बोकारो के दो पथों मानपुर से भोजूडीह गोभाई पुल तक पथ निर्माण तथा रामडीह मोड़ से बगुला मोड़ भाया हवाई कुड़वा पथ मरम्मत कार्य का पिछले दिनों निरीक्षण किया था़ इसके अलावा पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत तीन पथों (1. बेदानी से जयतारा भाया पोखन्ना तक पथ निर्माण, 2. पोलकरी से भैरवा स्थान नवनिर्मित पुल तक पथ निर्माण तथा 3. छाताटांड आइइओ रोड से छिपाबाद बस्ती तक पथ निर्माण) को राज्य संपोषित योजना के तहत स्वीकृति के लिए प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया था़ इस कार्य में बोकारो के अभियंताओं को कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी़ निर्माण कार्य में त्रुटियों व अनियमितता के साथ जेएसआरआरडीए द्वारा स्वीकृत एवं क्रियान्वित पथों की ओवरलैपिंग कर गबन व सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला भी सही पाया गया़ विभागीय जांच के बाद दोनों अभियंताओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया़
मामला खरकई डैम का
मालूम हो कि खरकई डैम ईचा के निर्माण व इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए 697.20 करोड़ रुपये की कार्यराशि स्वीकृत की गयी थी. इसके लिए 28 फरवरी 2014 को ई-टेंडर भी किया गया था. यह निविदा कैबिनेट द्वारा स्वीकृत एसबीडी के अनुसार तय निविदा प्रक्रिया व ठेका शर्तों के आधार पर निकाली जानी थी. लेकिन, एसबीडी के आधार पर निविदा की एनआइटी शर्तों को नहीं रखते हुए मनमाने ढंग से शर्तों का निर्धारण किया गया था. मुख्यमंत्री ने एसएमपी, ईचा गालूडीह, जमशेदपुर के तत्कालीन मुख्य अभियंता विवेकानंद मिश्रा व खरकई बांध प्रमंडल-2 ईचा चलियामा के कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र चंद्र राम पर पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत एवं खरकई बांध अंचल ईचा के अधीक्षण अभियंता विश्वनाथ बोईपोई पर असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया गया है.

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