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झारखंड हाइकोर्ट ने दिया आदेश, मेन रोड में बंद करें पार्किंग

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) को वेंडर फ्री की तरह पार्किंग फ्री करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा : सड़क किनारे अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा करना बरदाश्त नहीं किया जायेगा. नो […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) को वेंडर फ्री की तरह पार्किंग फ्री करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा : सड़क किनारे अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा करना बरदाश्त नहीं किया जायेगा. नो पार्किंग जोन में किसी भी स्थिति में वाहन खड़े नहीं किये जायें, चाहे वे किसी के भी हों.
सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो : खंडपीठ ने कहा : महात्मा गांधी मार्ग के किनारे या किसी दुकान के सामने भी गाड़ी खड़ी नहीं रहे. कोई हॉकर या दुकानदार चारपाई भी नहीं लगा पाये. सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो. यदि कोई वाहन खड़ा करता है, तो पुलिस उसे थाने ले जाये, जुर्माना वसूल कर छोड़ दे. किसी वीआइपी की गाड़ी आने पर सिक्यूरिटी में भी एक- दो वाहन आ जाते हैं आैर सड़क किनारे खड़े कर दिये जाते है. ऐसा नहीं होना चाहिए. पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. चाहे सामान्य व्यक्ति हो या वीआइपी, कानून सभी के लिए बराबर है. पुलिस हमेशा चाैकस रहे आैर घूमते रहे.महात्मा गांधी मार्ग पर लगातार अभियान चलाये.
प्रशासन का अभियान खत्म नहीं हो : खंडपीठ ने कहा : ट्रैफिक एसपी को पूर्व आइपीएस अधिकारी किरण बेदी की तरह काम करना चाहिए. किरण बेदी ने दिल्ली में ट्रैफिक पर बेहतरीन काम किया था. महात्मा गांधी मार्ग के वेंडर फ्री होने के बाद प्रशासन का अभियान खत्म नहीं होना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी.
फुटपाथ दुकानदारों का आग्रह ठुकराया
कोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों का आग्रह ठुकरा दिया. कहा : महात्मा गांधी मार्ग के फुटपाथ पर दुकान लगाने की छूट नहीं दी जा सकती है. दुकान किसी कीमत पर नहीं लगनी चाहिए. कोर्ट ने रांची नगर निगम को दो सप्ताह में अस्थायी वेंडिंग जोन का चयन कर लेने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के पूर्व जवाब दाखिल करने को कहा. फुटपाथ दुकानदारों ने महात्मा गांधी मार्ग के किनारे दुकान लगाने की अनुमति देने का आग्रह किया था. कहा था गया कि दुकान नहीं लगा पाने से वे बेरोजगार हो गये हैं. रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी है. भारत सरकार ने फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास व रोजगार के लिए कानून भी बनाया है, लेकिन उसका लाभ फुटपाथ दुकानदारों को नहीं मिल पा रहा है.
अोवरब्रिज का कट बंद करें
खंडपीठ ने राजेंद्र चाैक की तरफ से अोवरब्रिज पर आने के दाैरान जो भी कट हैं, उन्हें तत्काल बंद करने का आदेश दिया. खंडपीठ ने कहा कि इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. इससे पूर्व वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने कट बंद करने की मांग की.

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