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अब नीली बत्ती लगी गाड़ी में घूमेंगे राज्य के अफसर

वीआइपी लाइट लगाने की अधिसूचना जारी रांची : राज्य सरकार ने वीआइपी लाइट लगाने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. हाइकोर्ट में दायर एसएलपी के आलोक में राज्य सरकार ने विशिष्ट व अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जानेवाले वाहनों के ऊपर लगायी जानी वाली बत्तियों को सूचीबद्ध किया है. राज्य के अफसर अब पीली बत्ती […]

वीआइपी लाइट लगाने की अधिसूचना जारी
रांची : राज्य सरकार ने वीआइपी लाइट लगाने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. हाइकोर्ट में दायर एसएलपी के आलोक में राज्य सरकार ने विशिष्ट व अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जानेवाले वाहनों के ऊपर लगायी जानी वाली बत्तियों को सूचीबद्ध किया है. राज्य के अफसर अब पीली बत्ती के स्थान पर नीली बत्ती लगायेंगे.
फ्लैस युक्त लाल बत्ती : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश, लोकायुक्त, कैबिनेट के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विरोधी दल, मुख्य सचिव.
बिना फ्लैस के लाल बत्ती : अध्यक्ष जेपीएससी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, महाधिवक्ता व राजकीय अतिथि.
फ्लैस युक्त नीली बत्ती : सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष (अखिल भारतीय सेवा संवर्ग), पुलिस महानिदेशक व समकक्ष पदाधिकारी, प्रमंडलीय अायुक्त, उपायुक्त, अपर महाधिवक्ता, महानिबंधक उच्च न्यायालय, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश व समकक्ष, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, महालेखाकार झारखंड रांची, जीओसी (सेना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक (आरअारसीसीएफ), आयुक्त आयकर, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद, मुख्य डाकपाल, महानिदेशक खान व सुरक्षा, सभी वैधानिक आयोग के अध्यक्ष, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (विधि व्यवस्था).
बिना फ्लैस युक्त नीली बत्ती : फायर ब्रिगेड, पीसीआर वैन (बहुरंगी ), एंबुलेंस (बैगनी ग्लास के साथ ब्लिंकर युक्त लालबत्ती).

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