एेसे में संशोधित नियमावली सातवीं सिविल सेवा से ही लागू करना संभव होगा.आयोग द्वारा पूर्व में 17 अप्रैल को छठी सिविल सेवा पीटी लेने की संभावित तिथि रखी थी, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले नियमावली की समीक्षा के लिए कमेटी बना दिये जाने के कारण अायोग ने 17 अप्रैल को पीटी लेने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी.
इधर, झारखंड उच्च न्यायालय में चौथी अौर पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा में नि:शक्तों के आरक्षण मामले में सुनवाई जारी है. आयोग न्यायालय के आदेश की भी प्रतीक्षा कर रहा है.