साक्ष्य के अभाव में बरीरांची. एजेसी शंभु लाल साव की अदालत ने हत्या के आरोपी रघु मुंडा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. रघु पर अपनी पत्नी सुनीता देवी की हत्या करने का आरोप था. अभियोजन पक्ष मामले में गवाह को पेश करने में नाकाम रहा. अधिवक्ता एसएस वर्मा ने बताया कि इस संबंध में अोरमांझी थाना में मामला दर्ज (कांड संख्या 16/11 दिनांक 20/01/11) कराया गया था. मामले में 16 जुलाई 2011 को चार्जशीट दायर की गयी थी.
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साक्ष्य के अभाव में बरी
साक्ष्य के अभाव में बरीरांची. एजेसी शंभु लाल साव की अदालत ने हत्या के आरोपी रघु मुंडा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. रघु पर अपनी पत्नी सुनीता देवी की हत्या करने का आरोप था. अभियोजन पक्ष मामले में गवाह को पेश करने में नाकाम रहा. अधिवक्ता एसएस वर्मा ने बताया कि […]
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