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सिर्फ सचिव की अनुमति से होगा बिना टेंडर का काम

रांची: झारखंड में बिना टेंडर के निर्माण या मरम्मत से संबंधित काम कराने का अधिकार सिर्फ भवन निर्माण विभाग काे है. विभाग के सचिव की अनुमति से ही बिना टेंडर काम होगा. वह भी तब, जब वीआइपी या उनकी सुरक्षा से संबंधित मामले विशेष परिस्थिति में सामने आयेंगे. आम मामलों में बिना टेंडर काम कराने […]

रांची: झारखंड में बिना टेंडर के निर्माण या मरम्मत से संबंधित काम कराने का अधिकार सिर्फ भवन निर्माण विभाग काे है. विभाग के सचिव की अनुमति से ही बिना टेंडर काम होगा. वह भी तब, जब वीआइपी या उनकी सुरक्षा से संबंधित मामले विशेष परिस्थिति में सामने आयेंगे. आम मामलों में बिना टेंडर काम कराने का अधिकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया गया है. भवन निर्माण विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है.

अधिसूचना में कहा गया है कि वित्तीय व प्रशासनिक अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए पीडब्ल्यूडी कोड में निर्धारित मापदंडों के मुताबिक कार्य होना जरूरी है. कोड में किसी भी तरह के निर्माण या मरम्मत के लिए टेंडर की व्यवस्था की गयी है. किसी भी काम के लिए योजना की स्वीकृति, निविदा का प्रकाशन व कार्यादेश निर्गत करने की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए. विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यादेश निर्गत होने के बाद ही नये निर्माण का शिलान्यास या भूमि पूजन होना चाहिए.

मरम्मत या सुसज्जीकरण संबंधी मामलों में कार्यकारी एजेंसी को अभियंता प्रमुख कार्यालय में प्राक्कलन भेजना अनिवार्य कर दिया गया है. प्रस्ताव में पूर्व से उपलब्ध करायी गयी सामग्री का स्टॉक, पोजिशन व अद्यतन स्थिति की जानकारी देना भी जरूरी है. पूर्व योजना से संबंधित विवरणी को एमआइएस में प्रविष्ट नहीं कराने पर राशि विमुक्ति करने पर विचार नहीं किया जायेगा. अधिसूचना में कहा गया है कि काम कराने में निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में कोषागार से राशि की निकासी पूरी तरह से वर्जित होगी.

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