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कूड़ा सड़क पर फेंका, तो 5000 जुर्माना
व्यवस्था. होगा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, मासिक 80 रुपये तक शुल्क नगर निगम ने प्रस्ताव बना कर सरकार को भेजा है. अब गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना लगेगा. कचरा उठाने के िलए अब सबको शुल्क देना होगा. रांची : झारखंड में सड़क पर कूड़ा फेंकना भारी पड़ेगा. राज्य सरकार ने गंदगी फैलाने के लिए निर्धारित दंड […]
व्यवस्था. होगा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, मासिक 80 रुपये तक शुल्क
नगर निगम ने प्रस्ताव बना कर सरकार को भेजा है. अब गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना लगेगा. कचरा उठाने के िलए अब सबको शुल्क देना होगा.
रांची : झारखंड में सड़क पर कूड़ा फेंकना भारी पड़ेगा. राज्य सरकार ने गंदगी फैलाने के लिए निर्धारित दंड में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. इसके मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में गंदगी फैलाने के लिए 100 रुपये से 5000 रुपये तक का दंड वसूला जायेगा.
वहीं, छोटे शहरों और कस्बों में गंदगी फैलाने पर दंड की राशि 50 रुपये से 1500 रुपये तक तय की गयी है. चौक-चौराहों से लेकर निजी दीवारों-भवनों तक पर पोस्टर चिपकाने और स्लोगन लिखनेवालों के लिए भी पूर्व निर्धारित दंड की राशि में संशोधन किया गया है. झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी कूड़ा उठाने के एवज में 20 रुपये देने होंगे. डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण के लिए शुल्क में वृद्धि कर दी गयी है.
आवासीय भवनों को चार प्रकार में बांटा गया है. इनके लिए प्रकार के हिसाब से 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का सेवा शुल्क निर्धारित किया गया है. होटलों, कारखानों और दुकानों से निकलनेवाले कूड़े के डोर-टू-डोर कलेक्शन के लिए एक हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक का शुल्क तय किया गया है.
कूड़ा उठाव की दर रुपये में (ढाबा, होटल, गेस्ट हाउस)
उपभोक्ता नगर निगम परिषद नगर पंचायत
10 कमरे तक 1000 700 350
11-20 कमरे तक 1500 1000 500
21-30 कमरे तक 2000 1200 700
30-50 कमरे तक 5000 2500 1300
50 कमरे से ऊपर 10000 5000 3000
फाइव स्टार या ऊपर 15000 7500 5000
धर्मशाला 800 500 200
रेस्तरां 1500 1000 500
ठेला खोमचा 200 100 50
फास्ट फूड 500 250 100
सिनेमा हॉल 5000 2000 1000
होलसेल दुकान 1500 750 500
मुख्य बाजार की दुकान 1000 500 250
मोहल्ला की दुकान 250 150 100
सब्जी एवं फल दुकान 200 100 50
बैंक्वेट हॉल
तीन हजार वर्गमीटर 2500 1500 1000
तीन हजार से अधिक 5000 3000 1500
कूड़ा उठाव की दर रुपये में (आवासों के लिए)
उपभोक्ता नगर निगम परिषद नगर पंचायत
इडब्लयूएस 20 15 10
एलआइजी 30 25 15
एमआइजी 50 30 20
एचआइजी 80 50 30
गंदगी फैलाने वालों के लिए जुर्माना
भवन का प्रकार नगर निगम परिषद नगर पंचायत
आवासीय भवनों के लिए 100 75 50
दुकानदारों द्वारा फेंके जाने पर 1000 500 250
रेस्तरां के द्वारा फेंके जाने पर 2000 1000 500
होटल के द्वारा फेंके जाने पर 2000 1000 500
औद्योगिक प्रतिष्ठान पर 5000 2500 1500
फास्ट फूड व जूस दुकानों से 100 75 50
खुलेआम पेशाब करने पर 100 75 50
गोबर खुला में फेंकने पर 1000 500 250
बिल्डिंग मेटेरियल फेंके जाने पर 1000 500 250
बिना अनुमति रोड कट करने पर 5000 2500 1500
गंदा पानी सड़क पर बहाने पर 5000 2500 1500
डस्टबीन नहीं रखने पर 2000 1000 500
सरकारी जमीन का अतिक्रमण 5000 2500 1000
अस्पताल एवं नर्सिंग होम 2000 1500 1000
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