कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के सरकारी नौकरी में नियुक्त होने के लिए उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत अब अनराक्षित वर्ग के पूर्व सैनिकों को 35 के बदले 40 साल और विकलांग को 40 के बदले 45 वर्ष की उम्र तक नियुक्त किया जा सकेगा. अनारक्षित पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 43 साल और इसी कोटि में विकलांग महिलाओं को 48 साल की उम्र सीमा तक नियुक्त किया जा सकेगा. अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिला और पुरुष को 45 वर्ष की उम्र सीमा तक और विकलांग को 50 वर्ष की उम्र सीमा तक नियुक्त किया जा सकेगा. कैबिनेट में सामान्य वर्गों की नियुक्त के लिए निर्धारित उम्र सीमा को यथावत रखने का फैसला लिया गया. इसके लिए जारी 25 अप्रैल 2011 की अधिसूचना का प्रभाव 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हो चुका है. सरकार ने इसे पूर्व सैनिक और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा को दिसंबर 2020 तक के लिए प्रभावी
कैबिनेट ने केंदू पत्ते में बिचौलियों की भूमिका को कम करने के उद्देश्य से केंदू पत्ता संग्रहण नीति में संशोधन किया है. इसके तहत अब संग्रहणकर्ताओं की समितियां बनायी जायेगी. उनका निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जायेगा. साथ ही इन समितियों को 75 फीसदी अग्रिम और लाभांश में हिस्सेदारी दी जायेगी. 2500 मानक बोरे या उससे अधिक के संग्रहण पर एक संग्राहक समिति का गठन किया जायेगा. संग्राहक समिति में एक से अधिक पंचायतों के शामिल होने पर अतिरिक्त पंचायतों की समितियों को उप समिति के नाम से जाना जायेगा. समिति और वन विकास निगम के बीच सभी वित्तीय लेन-देन बैंक, डाकघर या ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ही किये जायेंगे.
कैबिनेट ने साहेबगंज म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट परियोजना के लिए 31.88 प्रतिशत अधिक दर पर मेसर्स यूइएम को काम देने का फैसला किया है. इस सिलसिले में आमंत्रित निविदा में यूइएम सफल निविदादाता घोषित हुआ था. लेकिन, उसकी दर सरकार द्वारा निर्धारित दर से 31.88 फीसदी अधिक थी. कैबिनेट ने इटकी सैनिटोरियम में मेडिको सिटी बनाने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया है. यह कंपनी सैनिटोरियम की जमीन में से मेडिको सिटी स्थापित करने के लिए 100 एकड़ जमीन चिह्नित करेगी, जिसमें बिजली, पानी सहित अन्य आधारभूत संरचना निर्माण की योजना बनायेगी.