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झारखंड कैबिनेट की बैठक, रिटायर सैनिको के लिए सरकारी नौकरी की उम्रसीमा 40 वर्ष

रांची: कैबिनेट ने सेवानिवृत्त सैनिकों की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देने की उम्र सीमा पांच साल और बढ़ा दी है. यह छूट पूर्व सैनिकों को अगले पांच साल तक मिलेगी. बैठक में केंदू पत्ता से बिचौलियाें को समाप्त करने के उद्देश्य से संग्रहण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. इटकी सेनिटोरियम में […]

रांची: कैबिनेट ने सेवानिवृत्त सैनिकों की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देने की उम्र सीमा पांच साल और बढ़ा दी है. यह छूट पूर्व सैनिकों को अगले पांच साल तक मिलेगी. बैठक में केंदू पत्ता से बिचौलियाें को समाप्त करने के उद्देश्य से संग्रहण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. इटकी सेनिटोरियम में मेडिको सिटी बनाने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को सलाहकार नियुक्त करने का फैसला लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट सत्र की अवधि 15 फरवरी 2016से 18 मार्च 2016 तक तय की गयी.

कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के सरकारी नौकरी में नियुक्त होने के लिए उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत अब अनराक्षित वर्ग के पूर्व सैनिकों को 35 के बदले 40 साल और विकलांग को 40 के बदले 45 वर्ष की उम्र तक नियुक्त किया जा सकेगा. अनारक्षित पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 43 साल और इसी कोटि में विकलांग महिलाओं को 48 साल की उम्र सीमा तक नियुक्त किया जा सकेगा. अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिला और पुरुष को 45 वर्ष की उम्र सीमा तक और विकलांग को 50 वर्ष की उम्र सीमा तक नियुक्त किया जा सकेगा. कैबिनेट में सामान्य वर्गों की नियुक्त के लिए निर्धारित उम्र सीमा को यथावत रखने का फैसला लिया गया. इसके लिए जारी 25 अप्रैल 2011 की अधिसूचना का प्रभाव 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हो चुका है. सरकार ने इसे पूर्व सैनिक और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा को दिसंबर 2020 तक के लिए प्रभावी
माना है.

कैबिनेट ने केंदू पत्ते में बिचौलियों की भूमिका को कम करने के उद्देश्य से केंदू पत्ता संग्रहण नीति में संशोधन किया है. इसके तहत अब संग्रहणकर्ताओं की समितियां बनायी जायेगी. उनका निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जायेगा. साथ ही इन समितियों को 75 फीसदी अग्रिम और लाभांश में हिस्सेदारी दी जायेगी. 2500 मानक बोरे या उससे अधिक के संग्रहण पर एक संग्राहक समिति का गठन किया जायेगा. संग्राहक समिति में एक से अधिक पंचायतों के शामिल होने पर अतिरिक्त पंचायतों की समितियों को उप समिति के नाम से जाना जायेगा. समिति और वन विकास निगम के बीच सभी वित्तीय लेन-देन बैंक, डाकघर या ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ही किये जायेंगे.

कैबिनेट ने साहेबगंज म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट परियोजना के लिए 31.88 प्रतिशत अधिक दर पर मेसर्स यूइएम को काम देने का फैसला किया है. इस सिलसिले में आमंत्रित निविदा में यूइएम सफल निविदादाता घोषित हुआ था. लेकिन, उसकी दर सरकार द्वारा निर्धारित दर से 31.88 फीसदी अधिक थी. कैबिनेट ने इटकी सैनिटोरियम में मेडिको सिटी बनाने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया है. यह कंपनी सैनिटोरियम की जमीन में से मेडिको सिटी स्थापित करने के लिए 100 एकड़ जमीन चिह्नित करेगी, जिसमें बिजली, पानी सहित अन्य आधारभूत संरचना निर्माण की योजना बनायेगी.
परिसर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि के लिए चयनित कंपनियों के साथ एमओयू की शर्तों का निर्धारण करेगी. कंपनी टेंडर अामंत्रित करेगी और उसका निबटारा भी करेगी.
अन्य फैसले
भवन निर्माण निगम को हिस्सा पूंजी के लिए जेसीएफ से दो करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति
उच्च शिक्षा अभियान के तहत रांची, कोल्हान व विनोबा भावे विवि को 20-20 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति
गुमला में कुम्हारी-झटनी टोली पथ के लिए 53.28 करोड़ स्वीकृत
हजारीबाग में कोडरमा-रांची हजारीबाग रेल लाइन के लिए 0.61 एकड़ जमीन रेलवे को देने की स्वीकृति
झारनेट परियोजना में सेवा दे रहे यूटीएल को और एक साल का या दूसरे सेवादाता के चयन तक काम करने की अनुमति

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