रांची: रांची में 16 दिसंबर से 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लग जायेगा. उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने यह आदेश दिया है. श्री चौबे ने कहा कि 16 दिसंबर से पॉलिथीन विक्रेताओं के यहां औचक छापामारी की जायेगी और नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. यह छापामारी थोक विक्रेताओं, किराना दुकानों व बाजारों में भी की जायेगी. उपायुक्त ने नगर निगम को 15 दिसंबर तक जुर्माना की राशि तय करने का निर्देश दिया है.
उपायुक्त विनय कुमार चौबे दो दिसंबर को समाहरणालय में रांची को पॉलिथीन मुक्त बनाने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. उपायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए रांची में भविष्य में जितने भी फ्लेक्स होर्डिग लगेंगे, उसमें पॉलिथीन के दुष्परिणाम से संबंधित जानकारी एवं प्लास्टिक मुक्त रांची का संदेश लिखा रहेगा. बैठक में नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीइओ) दीपांकर पंडा ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में सफाई मित्र का गठन कर लिया गया है. नगर निगम द्वारा 20 हजार जूट/पेपर बैग का वितरण किया जा चुका है.
30 हजार और जूट/पेपर बैग तैयार हैं. इसका वितरण भी शीघ्र कर दिया जायेगा. उपायुक्त ने कहा कि प्लास्टिक, पॉलिथीन का मजबूत विकल्प तैयार करना है, जो सस्ता और सुलभ हो. इसका आकलन कर लिया जाये कि प्रतिदिन कितने पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल रांची में होता है. उसी अनुपात में पेपर बैग और जूट बैग मौजूद होने चाहिए.
बैठक में हरमू नदी में साफ सफाई एवं अतिक्रमण हटाने के संबंध में भी चर्चा हुई. शहर अंचलाधिकारी (टाउन सीओ) ने जानकारी दी कि कुल 23 जगहों में जांच के दौरान अतिक्रमण पाया गया है. अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का नोटिस दिया गया है. 15 दिन के बाद बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा. उपायुक्त ने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुन: अतिक्रमण न हो इसे सुनिश्चित करें. बैठक में सीइओ दीपांकर पंडा, अपर समाहर्ता वीरेंद्र कुमार सिंह, डिप्टी सीइओ शैलेंद्र कुमार लाल, एसडीओ अमित कुमार, चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, अंचलाधिकारी व अन्य उपस्थित थे.