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समाप्त की जा सकती है निजी स्कूलों की मान्यता
लगाम. 25 %सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लेने पर नामांकन के लिए गाइड लाइन तय स्कूलों से फाइन लेने का होगा प्रावधान रांची : निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लेनेवाले निजी स्कूलों को अब फाइन देना होगा़ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में […]
लगाम. 25 %सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लेने पर
नामांकन के लिए गाइड लाइन तय
स्कूलों से फाइन लेने का होगा प्रावधान
रांची : निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लेनेवाले निजी स्कूलों को अब फाइन देना होगा़ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन होना है़
अब तक प्रावधान के अनुरूप बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है़ स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निजी स्कूल में बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर नये सिरे से दिशा-निर्देश तय किया है़
इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था़ कमेटी ने नामांकन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर लिया है़ इस संबंध में नया दिशा-निर्देश जल्द ही सभी जिलों के उपायुक्त को भेज दिया जायेगा़ नये दिशा-निर्देश में प्रावधान किया गया है कि
अगर स्कूल बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लेते हैं, तो उनकी मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा संबंधित बोर्ड से की जायेगी़
उसके पूर्व विद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा, जिसमें विद्यालय से यह पूछा जायेगा कि सरकार क्यों न उनका एनओसी रद्द कर दें. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के शुरू होने के पूर्व इस प्रावधान को प्रभावी किया जायेगा़
इसके अलावा स्कूलों पर फाइन का प्रावधान भी किया गया है़ विद्यालय अगर नामांकन को लेकर अभिभावक को सही जानकारी नहीं देते हैं, या उन्हें अनावश्यक परेशान करते हैं, तो फाइन किया जायेगा़
आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं
निजी स्कूलों को अपने इंट्री क्लास की कुल सीट की 25 फीसदी पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना है़ स्कूल अभिभावकों से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेंगे़ इसके लिए बच्चों से कोई शिक्षण शुल्क भी नहीं लिया जायेगा़ बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार देगी़
सरकार ने एक बच्चे के लिए प्रति माह 425 रुपये शिक्षण शुल्क निर्धारण किया है़ नामांकन के लिए बच्चे या अभिभावक का कोई टेस्ट नहीं लिया जायेगा़ स्कूल आयु प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी नामांकन से इनकार नहीं कर सकेंगे. बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर एक प्रारूप जारी किया जायेगा़
सरकार ने नहीं दी राशि
राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ विद्यालयों में वर्ष 2011 से बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया जा रहा है़ पर अब तक बच्चों का शिक्षण शुल्क स्कूल को नहीं दिया गया है़
इस वर्ष सरकार ने शिक्षण शुल्क तय किया है़ शिक्षण शुल्क का निर्धारण नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने भी अब तक बीपीएल बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई राशि नहीं दी थी़ मिली जानकारी के अनुसार राज्य में निजी स्कूलों ने वर्ष 2011-12 में 692, वर्ष 2012-13 में 2595, वर्ष 2013-14 में 3398 व 2014-15 में 1546 बच्चों का नामांकन लिया था.
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