जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय को पत्र लिख कर स्कॉर्ट के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने की मांग की थी. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने शिक्षा विभाग को पत्र लिख कर साफ कर दिया कि मंत्री को पुलिस विभाग से गाड़ी नहीं दी जा सकती.
नियम के मुताबिक पुलिस मुख्यालय द्वारा जेड और जेड स्पेशल या जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को ही स्कॉर्ट के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने का प्रावधान है. ज्ञात हो कि किसी भी मंत्री के स्कॉट के लिए संबंधित विभाग से ही गाड़ी उपलब्ध कराने का प्रावधान है. उल्लेखनीय है कि मंत्री नीरा यादव के स्कॉर्ट के लिए शिक्षा विभाग ने शुरू में गाड़ी उप्लब्ध करायी थी. करीब दो माह पहले गाड़ी खराब हो गयी, जिसके बाद न तो गाड़ी की मरम्मत हुई और न ही नयी गाड़ी उपलब्ध करायी गयी.