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दुकानों के किराये पर दो माह में निर्णय ले आरआरडीए

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को आरआइटी बिल्डिंग की दुकानों के किराये को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया. इसके लिए आरआरडीए को दो माह का समय दिया गया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को आरआइटी बिल्डिंग की दुकानों के किराये को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया.

इसके लिए आरआरडीए को दो माह का समय दिया गया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व प्रतिवादी आरआरडीए की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि विवाद के समाधान के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है.
इसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष व प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है. समिति की दो बैठक हो चुकी है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है. इसके लिए समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आरआइटी बिल्डिंग शॉपकीपर्स एसोसिएशन की अोर से अपील याचिका दायर की गयी है.
कहा गया है कि वर्ष 1995 में दुकानों का किराया 2.50 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से तय किया गया था. वर्ष 2015 में 2.50 रुपये से बढ़ा कर 15 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया. प्राधिकार ने मनमाने तरीके से किराया बढ़ाया है.

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