सिद्धो-कान्हो विवि का ताला खुलवाने का आदेशहाइकोर्ट ने दुमका के उपायुक्त व एसपी को दिया निर्देशछात्रों ने लगाया है विवि में ताला, जवाब दाखिल नहीं कर पाया विवि प्रशासन मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगीमामला मधुस्थली इंस्टीट्यूट अॉफ टीचर एजुकेशन के संबंद्धन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने बुधवार को बीएड कॉलेज के सत्र 2014-2015 के संबंद्धन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सिद्धो-कान्हो विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा लगाये गये ताला को तुरंत खोलने का निर्देश दिया. उक्त निर्देश दुमका के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को दिया गया. अदालत ने कहा कि प्रशासन विवि के कार्यालय के संचालन में सहयोग दे. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने चार दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व विश्वविद्यालय की अोर से अदालत को बताया गया कि छात्रों द्वारा छह नवंबर से विवि कार्यालय में जबरन ताला लगा दिया गया है. ताला लगे रहने के कारण जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है. प्रशासन से ताला खुलवाने का आग्रह किया गया है. विवि के जवाब को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को तुरंत विवि का ताला खुलवाने का निर्देश दिया. मालूम हो कि मधुस्थली इंस्टीट्यूट अॉफ टीचर एजुकेशन की अोर से याचिका दायर की गयी है. सत्र 2014-2015 के संबंद्धन के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है.
सद्धिो-कान्हो विवि का ताला खुलवाने का आदेश
सिद्धो-कान्हो विवि का ताला खुलवाने का आदेशहाइकोर्ट ने दुमका के उपायुक्त व एसपी को दिया निर्देशछात्रों ने लगाया है विवि में ताला, जवाब दाखिल नहीं कर पाया विवि प्रशासन मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगीमामला मधुस्थली इंस्टीट्यूट अॉफ टीचर एजुकेशन के संबंद्धन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने […]
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