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बीआइटी, आइएसएम धनबाद सहित 10 संस्थानों को नोटिस, ऑफ कैंपस बंद करने का आदेश

रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बीआइटी मेसरा सहित देश भर के 10 संस्थानों को नोटिस भेजा है़ इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, इन सभी 10 संस्थानों को अपने यहां चला रहे अॉफ कैंपस को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है. खबर के अनुसार, यूजीसी की उपसचिव सुनीता सिवाच ने सभी संस्थानों […]

रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बीआइटी मेसरा सहित देश भर के 10 संस्थानों को नोटिस भेजा है़ इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, इन सभी 10 संस्थानों को अपने यहां चला रहे अॉफ कैंपस को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है. खबर के अनुसार, यूजीसी की उपसचिव सुनीता सिवाच ने सभी संस्थानों को इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजने का आदेश दिया है़. उन्होंने कहा है कि इन संस्थानों ने यूजीसी गाइड लाइन की धारा छह व डिम्ड विवि रेगुलेशन 2010 की धारा 12 (5) की अवहेलना कर अॉफ कैंपस खोल लिया है.

जिन्हें दिया गया नोटिस : जिन संस्थानों को नोटिस भेजा गया है, उनमें टाटा इंस्टीट्यूट अॉफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, एनएम इंस्टीट्यूट अॉफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी, बिड़ला इंस्टीट्यूट अॉफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, बिड़ला इंस्टीट्यूट अॉफ टेक्नोलॉजी मेसरा, आइएसएम धनबाद, वनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान, पीआर इंस्टीट्यूट अॉफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तरप्रदेश, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी अॉफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर शामिल हैं.

जिन कैंपस को यूजीसी ने बंद करने के लिए कहा है
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूजीसी ने अॉफ कैंपस को यह कहते हुए बंद करने के लिए कहा है कि इसकी स्वीकृति मानव संसाधन विकास विभाग से नहीं ली गयी है. इनमें बीआइटी मेसरा के लालपुर, पटना, देवघर, नोएडा, कोलकाता व इलाहाबाद कैंपस शामिल हैं. इसी प्रकार बीआइटी पिलानी के गोवा व हैदराबाद, आइएसएम धनबाद के कोलकाता कैंपस आदि शामिल हैं.

नोटिस अभी मिला नहीं है अपना पक्ष रखेंगे : रजिस्ट्रार
बीआइटी मेसरा के रजिस्ट्रार एपी कृष्णा ने कहा है कि उन्हें भी इस तरह की सूचना मिली है. हालांकि यूजीसी से अभी नोटिस नहीं मिला है. बीआइटी मेसरा एक प्रतिष्ठित संस्थान है. अगर ऐसी कोई बात है, तो हमलोग भी बीआइटी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे. अभी तक तो यूजीसी का पक्ष आया है. पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है. सभी चीजों को देख समझ लेने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है.

कैंपस के बाहर हमारा एक्सटेंशन सेंटर नहीं
यूजीसी से एक पत्र मिला था, जिसका जवाब भेज दिया गया है. संबंधित आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. हमारा कैंपस के बाहर कोई एक्सटेंशन सेंटर नहीं है. दरअसल वह इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इनट्रैक्शन फैसिलिटी है, जहां इंडस्ट्री के साथ इंट्रैक्शन होगा. एमके सिंह (रिटायर्ड कर्नल), रजिस्ट्रार, आइएसएम, धनबाद

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