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15 दिनों में अवैध वाटर कनेक्शन को वैध करें

रांची: राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने राजधानी के अवैध वाटर कनेक्शन को 15 दिनों में वैध करने का निर्देश दिया है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राज्यपाल ने 21 मई तक 70 प्रतिशत अवैध कनेक्शनों को वैध करने को कहा था. रांची नगर निगम में […]

रांची: राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने राजधानी के अवैध वाटर कनेक्शन को 15 दिनों में वैध करने का निर्देश दिया है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राज्यपाल ने 21 मई तक 70 प्रतिशत अवैध कनेक्शनों को वैध करने को कहा था.

रांची नगर निगम में 1.10 लाख होल्डिंग है, पर पानी का कनेक्शन 25 हजार से कुछ अधिक है. बचे हुए कनेक्शन को सरकार अवैध मान रही है. उन्होंने कहा है कि रांची नगर निगम क्षेत्र के 80 फीसदी हिस्सों में पीएचइडी के पाइपलाइन के जरिये जलापूर्ति होती है.

निगम के 55 वार्डो में वाटर कनेक्शन रांची नगर निगम की ओर से दिया गया है. सिर्फ 2004-05 से लेकर 2012-13 तक रांची नगर निगम के आंकड़ों में वैध वाटर कनेक्शन की संख्या 12 से 13 हजार बतायी गयी है. पेयजल और स्वच्छता विभाग के आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2005-06 के बाद से राजधानी के 30 से अधिक मुहल्लों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछायी गयी है.

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