उम्मीदवारों को आयआवासीय, चरित्र प्रमाण जरूरी नहीं : बीडीओ ..ओकेखलारी. पंचायत चुनाव में नामांकन करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को आय, आवासीय व चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. उक्त आशय की जानकारी बीडीओ रोहित सिंह ने दी. बीडीओ ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में जो भी उम्मीदवार नामांकन करेंगे, उन्हें उक्त प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं है. पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा. यदि पहले से किसी उम्मीदवारों के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो उसे फिर से जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है. जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य में ही बना होना चाहिए. नामांकन में जन्म तिथि की पुष्टि के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आवश्यक है.
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उम्मीदवारों को आयआवासीय, चरत्रि प्रमाण जरूरी नहीं : बीडीओ ..ओके
उम्मीदवारों को आयआवासीय, चरित्र प्रमाण जरूरी नहीं : बीडीओ ..ओकेखलारी. पंचायत चुनाव में नामांकन करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को आय, आवासीय व चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. उक्त आशय की जानकारी बीडीओ रोहित सिंह ने दी. बीडीओ ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में जो भी उम्मीदवार नामांकन करेंगे, उन्हें उक्त प्रमाण […]
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