रांची : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को उनका मनपसंद चुनाव चिह्न नहीं मिलेगा. निर्वाचन आयोग ने विभिन्न स्तर के पदों के लिए चुनाव चिह्न निर्धारित कर लिये हैं. उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिह्न का आवंटन मतपत्रों में उनके सीरियल नंबर के हिसाब से आवंटित किया जायेगा. अगर किसी क्षेत्र में कोई प्रत्याशी मुखिया के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हो और मतपत्र में उसका नाम क्रमांक एक पर हो, तो मुखिया के पद के लिए निर्धारित किये गये चुनाव चिह्नों के क्रमांक एक में जो चिह्न होगा, उसे वही आवंटित किया जायेगा.
इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करता है, तो वह अपनी पसंद के चुनाव चिह्न की मांग नहीं सकता है. उसे उसको आवंटित क्रमांक के मुताबिक चुनाव चिह्न मिलेगा. जैसे, रामकुमार नाम का व्यक्ति मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरता है और उसे क्रमांक एक मिलता है, तो क्रमांक एक के लिए आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव चिह्न पर ही उसे चुनाव लड़ना होगा.
नहीं मिलेगा राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराया जा रहा है. इस वजह से किसी को भी पंजीकृत राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न प्रत्यशियों को आवंटित नहीं किया जायेगा. चुनाव में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप भी प्रतिबंधित है. चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को राजनीतिक दलों की मदद लेना या मिलना गलत होगा. ऐसा होने पर कोई भी व्यक्ति संबंधित प्रत्याशी अथवा दल के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है. स्थानीय थाने में भी इसकी जानकारी देते हुए एफआइआर दर्ज करायी जा सकती है.