रांची: राज्य में एनसीटीइ प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहे बीएड कॉलेजों से संबंधित मामले की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. कोर्ट ने एनसीटीइ को बीएड कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
एनसीटीइ की ओर से बताया गया कि राज्य में लगभग 95 बीएड कॉलेज चल रहे हैं. अब तक 70 कॉलेजों का निरीक्षण किया जा चुका है. शेष कॉलेजों के निरीक्षण का काम जारी है. सुनवाई के दौरान रांची समेत अन्य विश्वविद्यालयों की ओर से बीएड कॉलेजों के निरीक्षण के संबंध में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट दिखायी गयी. इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सभी विवि को इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले पर अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि तय की गयी है.
कोर्ट ने इस मामले में नीलांबर- पितांबर विवि को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. शिवशंकर मुंडा ने जनहित याचिका दायर कर राज्य में संचालित बीएड कॉलेजों की उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है. कहा गया है कि राज्य के अधिकांश कॉलेजों में एनसीटीइ के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है. इन कॉलेजों में नियमित शिक्षक नहीं है. एक ही व्याख्याता कई कॉलेजों में पढ़ाते हैं. इधर एनसीटीइ की ओर से बताया गया कि राज्य के अधिकांश कॉलेजों में सीटें खाली पड़ी हुई है. प्रत्येक कॉलेजों में नामांकन के लिए 100 सीटें निर्धारित हैं. आरक्षण की वजह से साइंस संकाय की सीटें खाली पड़ी हुई हैं.