नहीं खुला अभिनंदन बिल्डिंग का तालाझारखंड हाइकोर्ट ने दिया है सील हटाने का आदेशआरआरडीए ने अप्रैल 2011 में किया था सीलरांची : वर्ष 2011 से बंद पड़ा बरियातू रोड स्थित अभिनंदन बिल्डिंग (हॉल) का सील अब तक नहीं खोला गया है. सील हटाने का आदेश झारखंड हाइकोर्ट ने 15 जुलाई को दिया है. साथ ही कोर्ट ने अपील लंबित रहने के दाैरान प्रार्थियों के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है. रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) द्वारा अभिनंदन भवन को अप्रैल 2011 में सील किया गया था. पूनम तिग्गा व अशोक टोप्पो ने भवन सील करने संबंधी आदेश को आरआरडीए ट्रिब्यूनल में चुनाैती दी थी. प्रार्थियों ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. उधर, दूसरी तरफ हाइकोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ आरआरडीए की अोर से अपील याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों का कहना है कि आरआरडीए को अब तक एकल पीठ के आदेश पर कोई स्टे भी नहीं मिला है. इसके बावजूद वह आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है. मालूम हो कि अभिनंदन के निर्माण के नक्शा विवाद से संबंधित मामला आरआरडीए के ट्रिब्यूनल में लंबित है. ट्रिब्यूनल में चेयरमैन का पद वर्षों से रिक्त पड़ा है. इस कारण ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों का निष्पादन भी नहीं हो पा रहा है.
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नहीं खुला अभिनंदन बल्डिगिं का ताला
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