इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के पूर्व मंत्री व सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. वह लंबित है. मालूम हो कि प्रार्थी अलकेमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड ने याचिका दायर की है.
इसमें कहा गया है कि वह भगोड़ा नहीं है. किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी नहीं की है. सीबीआइ ने जांच संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.