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अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांगा हक

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-एक में प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव को निर्देश जारी किया. अदालत ने कहा कि शिक्षकों को प्रोन्नति देने के मुद्दे पर शिक्षा सचिव कार्यकारी निर्देश/सरकुलर जारी करें, जिसमें जिला शिक्षा […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-एक में प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव को निर्देश जारी किया. अदालत ने कहा कि शिक्षकों को प्रोन्नति देने के मुद्दे पर शिक्षा सचिव कार्यकारी निर्देश/सरकुलर जारी करें, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षकों को स्पष्ट गाइड लाइन दी जाये.

अदालत ने कहा कि जब शिक्षक अदालत में याचिका दायर करते है, तब उन्हें प्रोन्नति दी जाती है, यह स्थिति ठीक नहीं है. साथ ही एक समान मामलों की पहचान की जाये. सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया. 16 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ धनबाद के सुनील भगत एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.

संघ के प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार, बिजेंद्र चौबे, कृष्णा शर्मा, सलीम तिग्गा, देवी प्रसाद मुखर्जी, शैलेंद्र झा, प्रदीप, मुकेश शर्मा, धनश्याम, संजय साहू ने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए राज्य सरकार को शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति के मामले का निष्पादन करने की मांग की है. कहा गया कि पूर्व में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जो खारिज हो चुकी है. उसके बाद भी शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी गयी. जो शिक्षक केस दायर करते है, उन्हें प्रोन्नति दे दी जाती है. इस मामले में सरकार को सामान्य निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि शिक्षकों का श्रम, समय व पैसे के साथ-साथ न्यायालय का भी कीमती समय बरबाद नहीं हो़

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