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केरल में 579 बच्चों की बरामदगी मामले में केस

रांची : 24 मई 2014 को केरल में 579 बच्चों की बरामदगी के मामले में सीबीआइ, दिल्ली ने केरल हाइकोर्ट के आदेश पर बुधवार को दो प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने दो चरणों में 456 और 123 बच्चों को मुक्त कराया था. केरल से जो बच्चे बरामद किये गये थे, उनमें कई झारखंड के […]

रांची : 24 मई 2014 को केरल में 579 बच्चों की बरामदगी के मामले में सीबीआइ, दिल्ली ने केरल हाइकोर्ट के आदेश पर बुधवार को दो प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने दो चरणों में 456 और 123 बच्चों को मुक्त कराया था.
केरल से जो बच्चे बरामद किये गये थे, उनमें कई झारखंड के गोड्डा जिला के थे. अधिकांश बच्चे बिहार और पश्चिम बंगाल के थे. बच्चों को पटना-एरनाकुलम ट्रेन (16310) में पालकड़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बरामद किया था.
बरामद किये गये बच्चों की उम्र पांच से 13 साल थी. इस घटना ने बच्चों के व्यापार को लेकर देश स्तर पर चर्चा हुई थी. कई स्वयं सेवी संगठनों ने मामले की सीबीआइ जांच के लिए केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. अब तक केरल पुलिस की क्राईम ब्रांच मामले की जांच कर रही थी.

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