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29 जुलाई तक लॉजों को लेना होगा लाइसेंस
रांची : राजधानी में नगर निगम के बिना अनुमति के चलाये जा रहे लॉज व हॉस्टल के संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए सभी लॉज संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए 29 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है. निर्धारित तिथि पर लाइसेंस नहीं लेने वाले लॉज संचालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. […]
रांची : राजधानी में नगर निगम के बिना अनुमति के चलाये जा रहे लॉज व हॉस्टल के संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए सभी लॉज संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए 29 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है. निर्धारित तिथि पर लाइसेंस नहीं लेने वाले लॉज संचालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
उक्त बातें शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने पत्रकार वार्ता में कही. उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा पूर्व में भी लॉज संचालकों को निबंधन कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अधिकतर लॉज संचालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं. विवाह भवन, धर्मशाला एवं बैंक्वेट हॉल के लिए भी 29 जुलाई का समय तय किया गया है.
नक्शा निष्पादन के लिए 26 को लगेगा कैं प
नक्शा निष्पादन के लिए निगम कार्यालय में 26 जुलाई को कैंप लगाया जायेगा. इसमें सभी आवेदक शामिल हो सकते हैं. अगर इसके बावजूद जो उपस्थित नहीं हो पाते हैं एवं कागजात उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जायेगी.
हर दुकान के बाहर रखना होगा डस्टबीन
नगर आयुक्त ने बताया कि शहर के स्वच्छ बनाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है. इसके लिए सभी दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने दुकान एवं प्रतिष्ठान के सामने डस्टबीन रखें. कचरे को डस्टबीन में ही रखें. अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो निगम उन पर कार्रवाई करेगा. इसके लिए नगर निगम द्वारा सूचना प्रकाशित करायी गयी है.
उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है. 11 से 23 जुलाई तक चलाये गये अभियान के तहत 75,500 रुपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूली गयी है.
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