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बीपीएल आरक्षित सीट पर नामांकन का निर्देश

रांची : निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित शत-प्रतिशत सीट पर नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों के उपायुक्तों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र लिखा है. निर्देश दिया गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के […]

रांची : निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित शत-प्रतिशत सीट पर नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों के उपायुक्तों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र लिखा है.
निर्देश दिया गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में इंट्री क्लास में 25 फीसदी सीट पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना है, जबकि आधे से अधिक पद रिक्त है. स्कूलों द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को सौंपी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि नामांकन के लिए बीपीएल बच्चों का आवेदन नहीं मिलता.
कुछ स्कूलों ने मापदंड के अनुरूप आवेदन नहीं होने की बात कही है. शिक्षा सचिव ने बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा है. जुलाई के अंत तक आरक्षित शत-प्रतिशत सीटों पर नामांकन करायें. नामांकन के बाद इसकी रिपोर्ट विभाग को देने का निर्देश दिया गया है.

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