रांची. रिम्स में एक दिन आगे की तिथि (15 जुलाई) के दूध का वितरण मरीजों के बीच किया गया. दूध के पैकेट पर कब का दूध है एवं कब तक प्रयोग करना है, यह अंकित नहीं था. मंगलवार को जब यह मामला उपाधीक्षक के सामने आया, तो किचन क्लर्क को बुला कर जानकारी प्राप्त की गयी. इधर, खाद्य निदेशक प्रमुख डॉ प्रवीण चंद्रा ने कहा कि खाद्य पदार्थों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वस्तु का कब तक प्रयोग करना है या पैकिंग किस दिन की गयी है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह एफएसएआइ का उल्लंघन है.
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आगे की तिथि का मिला दूध
रांची. रिम्स में एक दिन आगे की तिथि (15 जुलाई) के दूध का वितरण मरीजों के बीच किया गया. दूध के पैकेट पर कब का दूध है एवं कब तक प्रयोग करना है, यह अंकित नहीं था. मंगलवार को जब यह मामला उपाधीक्षक के सामने आया, तो किचन क्लर्क को बुला कर जानकारी प्राप्त की […]
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