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सेल में फर्जी नियुक्ति के मामले में झारखंड के पूर्व राज्यपाल सिब्ते रजी के पुत्र समेत तीन को अग्रिम जमानत

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) में फर्जी ढंग से नियुक्ति पाने के आरोपियों में राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के बेटे सैयद मोहम्मद रजी, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डीजीआर पटनायक के पुत्र योगेशचंद्र पटनायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के बेटे राजकुमार जटिया की अग्रिम जमानत […]

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) में फर्जी ढंग से नियुक्ति पाने के आरोपियों में राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के बेटे सैयद मोहम्मद रजी, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डीजीआर पटनायक के पुत्र योगेशचंद्र पटनायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के बेटे राजकुमार जटिया की अग्रिम जमानत दे दी है.

न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय की पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली. अदालत ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिये.
पूर्व राज्यपाल सिब्ते रजी के बेटे मोहम्मद रजी, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डीजीआर पटनायक के बेटे योगेशचंद्र पटनायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के बेटे राजकुमार जटिया और बीएसएल के पूर्व प्रबंध निदेशक के बेटे रितेश पर 2007-08 में नौ अन्य लोगों के साथ फर्जी तरीके से सेल की इकाई बीएसएल में अधिकारी के रूप में नियुक्ति पाने का आरोप है.
सेल में इन तेरह लोगों की फर्जी ढंग से नियुक्ति का मामला सामने आने पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी ब्यूरो ने मामले की जांच में आरोपों को सही पाया था और सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र निचली अदालत में दाखिल किये हैं.
अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करने वाले तीनों आरोपियों ने कहा कि बीएसएल में नियुक्ति में गडबडी की बात सामने आने पर उनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है तथा इस मामले के अलावा उनपर कोई अन्य आरोप नहीं हैं

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