नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने तीन साल पहले दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपियों में शामिल इतालवी मरीन मैसीमिलियानो लटोरे को स्वास्थ्य के आधार पर छह महीने और इटली में रहने की अनुमति सोमवार को प्रदान कर दी, क्योंकि केंद्र ने उसके इस अनुरोध का विरोध नहीं किया. न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने इसके साथ ही इतालवी सरकार की नयी अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इतालवी सरकार ने कहा है कि उसने इन मरीन पर मुकदमा चलाने के मामले में भारत के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पंचाट का सहारा लिया है. इस मामले में लटोरे के साथ सल्वाटोरे गिरोने दूसरे आरोपी हैं. केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने न्यायालय से कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय कंवेन्शन पर हस्ताक्षर किये हैं, इसलिए वह पंचाट की कार्यवाही में शामिल होगा. उन्होंने कहा कि यह भारत के अधिकार क्षेत्र का मामला है, क्योंकि कथित अपराध भारत की जलसीमा में हुआ है.
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मछुआर हत्या कांड : लटोरे के इटली प्रवास की अवधि छह माह बढ़ी
नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने तीन साल पहले दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपियों में शामिल इतालवी मरीन मैसीमिलियानो लटोरे को स्वास्थ्य के आधार पर छह महीने और इटली में रहने की अनुमति सोमवार को प्रदान कर दी, क्योंकि केंद्र ने उसके इस अनुरोध का विरोध नहीं किया. न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षतावाली खंडपीठ […]
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