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कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगीमामला उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के संशोधित रिजल्ट कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए जैक द्वारा प्रकाशित संशोधित परीक्षाफल को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद […]

मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगीमामला उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के संशोधित रिजल्ट कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को उत्क्रमित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए जैक द्वारा प्रकाशित संशोधित परीक्षाफल को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने अदालत को बताया कि जैक द्वारा परीक्षा ली गयी थी. परीक्षाफल भी प्रकाशित किया गया, जिसमें अभ्यर्थी चयनित भी हो गये. बाद में जैक ने रिजल्ट रद्द कर दिया. संशोधित रिजल्ट में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों का नाम नहीं है. जैक का कहना था कि नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए पद नहीं है. गौरतलब है कि प्रार्थी सुप्रिया कुमारी, अब्दुल गफ्फार अंसारी, अमरेंद्र कुमार, प्रकाश कुमार सिंह, मो मकसूद अंसारी व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है.

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