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हॉर्स ट्रेडिंग में जारी रखने पर फैसल नहीं सुनाने का निर्देश

विशेष संवाददातारांची : सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग-2012 में ट्रायल जारी रखने, लेकिन अभी फैसला नहीं सुनाने का निर्देश दिया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन के याचिका के निबटारे तक फैसला नहीं सुना सकेगी. सीता सोरेन की याचिका पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश […]

विशेष संवाददातारांची : सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग-2012 में ट्रायल जारी रखने, लेकिन अभी फैसला नहीं सुनाने का निर्देश दिया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन के याचिका के निबटारे तक फैसला नहीं सुना सकेगी. सीता सोरेन की याचिका पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षतावाली पीठ ने यह निर्देश दिया है. सीता सोरेन से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका( एसआर-2758/2014) दायर की थी. इसमें यह कहा गया था कि सीबीआइ ने हॉर्स ट्रेडिंग-2012 में आरोप पत्र दायर किया है. आरोप पत्र के आधार पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है. सीबीआइ ने राज्यसभा चुनाव में हुए मतदान में पैसा लेकर वोट देने का आरोप लगाया है. इस आरोप में किसी विधायक के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि यह विधानसभा के अंदर का मामला है. सीता सोरेन ने याचिका में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अदालती फैसलों का उल्लेख किया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू, न्यायाधीूश ए राय और न्यायाधीश अरुण मिश्रा की पीठ ने सीता सोरेन की याचिका पर निचली अदालत को यह निर्देश दिया है कि वह मामले में ट्रयल जारी रखे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन की याचिका का निबटारा होने के बाद ही अपना फैसला सुनाये.

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