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ऑनलाइन भी की जा सकती है विदेशों में जमा धन की घोषणा

नयी दिल्ली. सरकार द्वारा कालेधन के अनुपालन के लिए हाल ही में घोषित मोहलत की अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक लोग विदेशों में जमा अपने अघोषित धन की घोषणा ऑनलाइन भी कर सकते हंै. वे इसके लिए खुद फाइलिंग करने के साथ ही कर विभाग की ई-फाइलिंग सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. […]

नयी दिल्ली. सरकार द्वारा कालेधन के अनुपालन के लिए हाल ही में घोषित मोहलत की अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक लोग विदेशों में जमा अपने अघोषित धन की घोषणा ऑनलाइन भी कर सकते हंै. वे इसके लिए खुद फाइलिंग करने के साथ ही कर विभाग की ई-फाइलिंग सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस अनुपालन योजना के तहत कोई व्यक्ति या इकाई इस तरह की घोषणा ऑनलाइन कर सकती है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि के लिए ‘डिजिटल हस्ताक्षर’ का इस्तेमाल करना होगा.एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘योजना के तहत दस्तावेज खुद जाकर जमा कराये जा सकते हैं या डाक के जरिये नयी दिल्ली स्थित नोडल कार्यालय को भेजे जा सकते हैं, लेकिन ई-फाइलिंग सबसे आसान व सुरक्षित तरीका है. अनुपालन मोहलत का सारा काम पूरी तरह गोपनीय रखा जा रहा है.’ इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ‘इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डाट जीओवी डाट इन’ का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस उद्देश्य के लिए दो पन्ने के फार्म को ‘फार्म-6’ श्रेणी में रखा गया है. इसके साथ तीन पन्ने का संग्लक भी है.

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