मुंबई. रिजर्व बैंक ने रविवार को कहा कि तंबाकू उत्पादांे के विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) प्रतिबंधित है. रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि तंबाकू और तंबाकू के दूसरे रूपों से तैयार सिगार, चुरुट, सिगारिलोस तथा सिगरेट के विनिर्माण में एफडीआइ की अनुमति नहीं है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबंध सिर्फ उल्लिखित उत्पादांे के विनिर्माण पर है. इन उत्पादांे से संबंधित अन्य गतिविधियांे मसलन थोक, खुदरा ट्रेडिंग मंे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निगरानी एफडीआइ नीति मंे तय क्षेत्रवार अंकुशांे के आधार पर होगी.
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तंबाकू विनिर्माण मंे एफडीआई पर रोक
मुंबई. रिजर्व बैंक ने रविवार को कहा कि तंबाकू उत्पादांे के विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) प्रतिबंधित है. रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि तंबाकू और तंबाकू के दूसरे रूपों से तैयार सिगार, चुरुट, सिगारिलोस तथा सिगरेट के विनिर्माण में एफडीआइ की अनुमति नहीं है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह […]
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