रांची : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने सितंबर माह से कर्मचारियों के सांविधिक अंशदान को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में संगठन द्वारा नियोक्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है. यह भी कहा गया है कि जो नियोक्ता निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहेंगे, उनके खिलाफ इपीएफ व एमपी एक्ट-1952 के तहत कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में रांची के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रचार) एसएस प्रसाद के हस्ताक्षर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी है.
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सितंबर माह से इंटरनेट बैंकिंग से जमा होगा अंशदान (पढ़ लें)
रांची : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने सितंबर माह से कर्मचारियों के सांविधिक अंशदान को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में संगठन द्वारा नियोक्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है. यह भी कहा गया है कि जो नियोक्ता निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहेंगे, […]
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