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जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल ने दायर की हाइकोर्ट में याचिका

झारखंड विधानसभाध्यक्ष के अंतरिम आदेश को दी है चुनौतीजेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों को वोट देने से रोकने का किया आग्रहवरीय संवाददाता, रांची झारखंड विकास मोरचा (जेवीएम) के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की गयी है. उन्होंने झारखंड विधानसभाध्यक्ष दिनेश उरांव द्वारा 12 फरवरी 2015 […]

झारखंड विधानसभाध्यक्ष के अंतरिम आदेश को दी है चुनौतीजेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों को वोट देने से रोकने का किया आग्रहवरीय संवाददाता, रांची झारखंड विकास मोरचा (जेवीएम) के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की गयी है. उन्होंने झारखंड विधानसभाध्यक्ष दिनेश उरांव द्वारा 12 फरवरी 2015 को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी है. प्रार्थी अधिवक्ता आरएन सहाय ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों के मामले में विधानसभाध्यक्ष ने जो अंतरिम आदेश पारित किया है, वह कानून गलत है. आदेश में विलय की अनुमति देते हुए कहा गया है कि जेवीएम से टूटे विधायक गणेश गंझू, जानकी यादव, रणधीर सिंह, अमर बाउरी, नवीन जायसवाल व आलोक चौरसिया अगले आदेश तक भाजपा विधायक दल के सदस्य माने जायेंगे. विलय की अनुमति देना और पार्टी अध्यक्ष श्री मरांडी के आवेदन पर विधानसभाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, कानून उचित नहीं कहा जा सकता है. विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गयी सूची और निर्वाचन आयोग की सूची में कोई तालमेल ही नहीं है. दो जुलाई को राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान होना है. प्रार्थी ने भाजपा में गये जेवीएम के सभी छह विधायकों को वोट देने से रोकने का आग्रह किया है. यह भी कहा कि यदि वे वोट करते हैं, तो पार्टी के चुनाव एजेंट को दिखा कर ही वोट दें, इस संबंध में कोर्ट से उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

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