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विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच के लिए जांच आयोग गठित
विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच के लिए जांच आयोग गठित रांची : मंत्रिमंडल ने टैक्स समाधान योजना के सहारे व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया. विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया.आंदोलन के दौरान निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने से संबंधित […]
विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच के लिए जांच आयोग गठित
रांची : मंत्रिमंडल ने टैक्स समाधान योजना के सहारे व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया. विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया.आंदोलन के दौरान निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी. 925 करोड़ रुपये की लागत से रिंग रोड सहित 10 सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति दी. 179.78 करोड़ की लागत से डेयरी विकास के प्रस्ताव पर सहमति दी.
कैबिनेट ने बजट घोषणा के अनुरूप व्यापारियों को राहत देने के लिए टैक्स समाधान योजना को मंजूर किया. इस योजना के तहत वैट लागू होने से पहले बिक्री कर और केंद्रीय बिक्री कर के मुद्दे पर सरकार और व्यापारियों के बीच चल रहे कानूनी विवादों का हल निकाला जायेगा. राज्य में वैट लागू होने से पहले के 560 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं. इसमें 1042 करोड़ रुपये की राशि निहित है.
टैक्स समाधान योजना के तहत व्यापारियों को उन पर लगाये गये कर की पूरी राशि और सूद व दंड की राशि में से 10 प्रतिशत का भुगतान करने पर उन्हें सूद और दंड की राशि में से 90 फीसदी की छूट प्रदान कर दी जायेगी. जिन व्यापारियों ने अब तक टैक्स की राशि जमा कर दी है, वह सूद और दंड की राशि में से 10 प्रतिशत जमा कर 90 फीसदी की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को 31 जुलाई तक आवेदन देना होगा. इसके साथ ही उन्हें न्यायालय में चल रहे मुकदमे को वापस लेना पड़ेगा. टैक्स समाधान योजना का लाभ 30 सितंबर 2015 तक ही लिया जा सकेगा.
एक सदस्यीय जांच कमेटी : मंत्रिमंडल ने विधानसभा में हुई नियुक्ति व प्रोन्नति घोटाले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया. सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाये गये. एक सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा अधिकारी को जांच आयोग का सचिव नियुक्त किया जायेगा. जांच आयोग विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले की जांच कर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेगी. इसके लिए आयोग के पास एक वर्ष का समय होगा.
संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अध्यादेश को मंजूरी
कैबिनेट ने संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अध्यादेश 2015 को मंजूर किया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में इस अध्यादेश में आंदोलन के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ कूड़ा चुनने वालों, राज मिस्त्री, अकुशल श्रमिक, घरेलू कामगार, कूली, रिक्शा चालक, ठेला चालक, फुटपाथ दुकानदार, फेरीवालों, छोटे संस्थानों में काम करने वाले चपरासी, सुरक्षा प्रहरी, पेंटर, वेल्डर, बिजली मिस्त्री, दरजी, प्लंबर, माली, धोबी और मोची को देने का फैसला किया गया.
28 जून को हजारीबाग में भारतीय कृषि अनुसंधान के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की संभावित उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता करने का फैसला किया. झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी), इस्पात मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच 10 मिलियन टन क्षमता का स्टील प्लांट लगाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता होगा.
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