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स्पीकर के खिलाफ जमानती वारंट रद्द

दंगा मामला. अदालत में पेश होने पर विफल रहने पर जारी हुआ था वारंट एजेंसियां, नयी दिल्ली अदालत ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के खिलाफ जारी जमानती वारंट शनिवार को रद्द कर दिया. गोयल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2008 में दर्ज कथित दंगा मामले में गोयल के अदालत में हाजिर होने […]

दंगा मामला. अदालत में पेश होने पर विफल रहने पर जारी हुआ था वारंट एजेंसियां, नयी दिल्ली अदालत ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के खिलाफ जारी जमानती वारंट शनिवार को रद्द कर दिया. गोयल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2008 में दर्ज कथित दंगा मामले में गोयल के अदालत में हाजिर होने के बाद यह वारंट रद्द किया गया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शर्मा ने 21 मार्च को सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने में विफल रहने पर गोयल के खिलाफ वारंट जारी किया था. अदालत ने इस तथ्य के मद्देनजर गोयल के खिलाफ वारंट जारी किया था कि वह 12 जनवरी को दिये गये निर्देश के बावजूद हाजिर नहीं हुए. अदालत ने शनिवार को सुनवाई के दौरान कुछ आरोपियों की ओर से एक दिन के लिए निजी पेशी से छूट मांगने संबंधी उनके वकील की ओर से दाखिल अलग-अलग आवेदनों को मंजूरी प्रदान कर दी. इस मामले में आरोपियों में भाजपा नेता जगदीश मुखी, हर्षवर्धन और आरती मेहरा शामिल हैं.

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