रांची. रांची के एसएआर पदाधिकारी जेवियर हेरेंज को निलंबित कर दिया गया है. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि भू-राजस्व विभाग ने हेरेंज के विरुद्ध सीएनटी की धारा 71-ए का दुरुपयोग कर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने से संबंधित रिपोर्ट भेजी थी. भू राजस्व विभाग द्वारा लगाये गये गंभीर आरोपों के मद्देनजर हेरेंज को निलंबित किया जाता है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय होगा. मालूम हो कि बोकारो में सिख दंगा पीडि़तों को मुआवजा बांटने के एक अन्य मामले में राज्य सरकार हेरेंज को सेवा से बरखास्त करने की कार्यवाही भी कर रही है. इसके अलावा रांची के दो पूर्व एसएआर अधिकारियों विजय मथियर टोप्पो और अनूप शरण पर भी सीएनटी के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित किया गया है. राज्य सरकार द्वारा इन दोनों अधिकारियों को भी निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
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निलंबित किये गये जेवियर हेरेंज
रांची. रांची के एसएआर पदाधिकारी जेवियर हेरेंज को निलंबित कर दिया गया है. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि भू-राजस्व विभाग ने हेरेंज के विरुद्ध सीएनटी की धारा 71-ए का दुरुपयोग कर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने से संबंधित […]
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