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नामित निदेशक नहीं कर सकेंगे बैंक वाहनों का इस्तेमाल

वित्त मंत्रालय ने लगायी रोकनयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सरकार द्वारा बैंकों के निदेशक मंडल में नामित निदेशकांे को बैंक वाहनांे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश है. मंत्रालय ने कहा है कि नामित निदेशक बोर्ड बैठक मंे शामिल होने या बैंक संबंधी कार्य के अलावा बैंकांे के वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते.वित्त मंत्रालय […]

वित्त मंत्रालय ने लगायी रोकनयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सरकार द्वारा बैंकों के निदेशक मंडल में नामित निदेशकांे को बैंक वाहनांे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश है. मंत्रालय ने कहा है कि नामित निदेशक बोर्ड बैठक मंे शामिल होने या बैंक संबंधी कार्य के अलावा बैंकांे के वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते.वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन मंंे कहा गया है, कई बार यह देखने मंे आया है कि सरकार द्वारा नामित निदेशक ऐसी आधिकारिक यात्राआंे का खर्च भी बैंक से वसूलते हैं, जिनका संबंध बैंक के बोर्ड से नहीं होता. इसमंे कहा गया है कि ऐसे मंे तय प्रक्रियाआंे का अनुपालन सुनिश्चित करने को सरकार द्वारा नामित निदेशक सिर्फ संबंधित बैंक की बोर्ड की बैठक या समिति की बैठक मंे शामिल होने के लिए ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.इसमंे कहा गया है कि इस मामले मंे किसी तरह के अपवाद के लिए वित्तीय सेवा विभाग के सचिव की मंजूरी जरूरी होगी. बैंकांे के निदेशक मंडल को अधिक पेशेवराना बनाने के लिए सरकार ने हाल मंे गैर आधिकारिक निदेशकांे की नियुक्ति प्रक्रिया का पुनर्गठन किया है. अब वह उम्मीदवारांे से ऑनलाइन आवेदन मंगायेगी. संशोधित नियमांे के अनुसार एक उच्चस्तरीय खोज समिति आवेदन की जांच करेगी और सरकार को नामांे की सिफारिश करेगी. गैर आधिकारिक निदेशकांे की नियुक्ति अधिकतम छह साल या दो कार्यकाल के लिए हो सकती है.

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