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टाइटलर के मामले में आरोपों पर अदालत 28 को होगी जिरह

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने उस मामले में आरोप तय करने की खातिर जिरह सुनने के लिए 28 मई की तारीख नियत की है, जिसमें सीबीआइ ने, वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कथित तौर पर एक फर्जी पत्र भेजे जाने के लिए आरोप पत्र में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और […]

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने उस मामले में आरोप तय करने की खातिर जिरह सुनने के लिए 28 मई की तारीख नियत की है, जिसमें सीबीआइ ने, वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कथित तौर पर एक फर्जी पत्र भेजे जाने के लिए आरोप पत्र में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और उद्योगपति अभिषेक वर्मा का नाम लिया है. सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना को मामले में जिरह सात मई को सुननी थी. उन्होंने दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण जिरह सुनने के लिए 28 मई की तारीख नियत कर दी. सीबीआइ ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय माकन की शिकायत पर आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्मा ने वर्ष 2009 में कारोबारी वीजा मानकों में छूट की मांग करते हुए उनके लैटरहेड पर एक फर्जी पत्र सिंह को लिखा था. भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत जालसाजी के प्रयास के लिए टाइटलर और वर्मा का नाम आरोप पत्र में आया. सम्मन जारी होने पर टाइटलर अदालत में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गयी. वर्मा अपने खिलाफ सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज विभिन्न मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किये जाने के बाद से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है. आरोप पत्र में सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि टाइटलर ने एक चीनी दूरसंचार कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए वर्मा के साथ ‘मिलीभगत’ की और कांग्रेस नेता ने कंपनी के अधिकारियों को यह कहते हुए ‘जाली और फर्जी’ पत्र दिखाया कि इसे माकन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखा है.

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